औरंगाबाद कोर्ट ने सुनाई आगजनी के दोषी को दो साल की सजा

 

जे.पी.चन्द्रा की रिपोर्ट

बिहार नेशन: आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम चार राजेश सिंह ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या -04/08,जी आर -138/08,टी आर -83/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को दोषी ठहराया और सज़ा सुनाई। सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी नवीन कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि अभियुक्त विनोद राम को भादंवि धारा -435 में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और एक हजार जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास होगी।

इस बारें में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक जगनरायण राम विश्रामपुर टोले गढवट ने 15/01/08 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि 12/01/08 को अभियुक्त अन्य साथी शम्भू राम और श्याम नारायण राम के साथ रात में गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती दरवाजा खोलने को कह रहा था। वहीं दरवाजा न खोलने पर आगजनी की धमकी दी और खलिहान में रखे दो सौ बोझा धान में आग लगा दिया। जिसमें अन्य अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है।

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