एक मार्च से QR कोड नहीं लगाया तो होगी कार्रवाई
पटना।। रियल एस्टेट प्रोमोटरों व एजेंटों को बिहार रेरा से निबंधित परियोजनाओं के संबंधित दस्तावेजों व सभी प्रकार के विज्ञापनों में क्विक रिस्पांस (QR) कोड लगाना अनिवार्य होगा. एक मार्च से ऐसा नहीं करने पर संबंधित प्रोमोटर या एजेंटों के विरुद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जायेगा. इसको लेकर बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी ने आदेश जारी कर दिया है.

बिहार रेरा ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा सभी निबंधित रियल एस्टेट परियोजनाओं को एक यूनिक QR कोड प्रदान किया गया है, जिसकी स्कैनिंग मोबाइल फोन से बहुत आसानी से की जा सकती है. स्कैनिंग करने पर खरीदारों को परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध हो जायेगी.
आदेश के अनुसार प्रोमोटरों को निबंधित परियोजना से संबंधित सभी प्रकार के विज्ञापनों, जिसमें समाचार पत्र विज्ञापन और सोशल मीडिया विज्ञापन और अभियान शामिल हैं, QR कोड का उपयोग करना होगा. उन्हें परियोजना के वेबपेज, ब्रोशर, बुकिंग फॉर्म, आवंटन पत्र और परियोजना स्थल पर लगाये गये डिस्प्ले बोर्ड पर भी यह आवंटित QR कोड प्रदान करना होगा. आदेश में प्लॉट, अपार्टमेंट या दुकानों की बिक्री की सुविधा देने वाले रियल एस्टेट एजेंटों के लिए भी इसी तरह के निर्देश हैं.
रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाना है. किसी निबंधित परियोजना की विस्तृत जानकारी आसानी से उपलब्ध रहने पर घर, प्लॉट या दुकान खरीदने वालों को किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने से पहले सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी.
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