Old Vehicle Banned in Bihar : क्या आप भी बिहार के रहने वाले है और आपके पास 15 साल पुरानी गाड़ी है तो इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ लीजिए. क्योंकि नीतीश सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ी को बिना री-रजिस्ट्रेशन के चलाने पर अवैध घोषित कर दिया है. इसको लेकर बिहार परिवहन विभाग के सचिव ने राज्य के सभी जिला परिवहन अधिकारियों को ऐसे गाड़ी पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है……
बिहार परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब बिहार के सड़कों पर 15 साल पुराने चाहे सरकारी हो या फिर निजी कोई भी गाड़ी सड़क पर नहीं चलेंगे. वही, सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन के पाए जाने पर गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा….
बिहार परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि पुरानी गाड़ी ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और सुरक्षित परिचालन के मानकों को भी पूरा नहीं करते हैं. इसीलिए ऐसे पुरानी गाड़ी को सड़क पर चलाना न सिर्फ पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे सड़क दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं….
आपको बता दें कि बिहार में स्क्रैपिंग पॉलिसी (Scrapping Policy) भी लागू की गई है. इसके तहत पुराने गाड़ी को नियमानुसार स्क्रैप कराने और नई निजी गाड़ी (Private Vehicle) खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के समय टैक्स में छूट मिलेगी. जिसमें निजी गाड़ी खरीदने पर 25% और कमर्शियल गाड़ी (Commercial Vehicle) पर 15% छूट मिलेगी….