Darbhanga ने जाना, क्या है वरिष्ठ नगरिकों का अधिकार

सतीश झा । Darbhanga | बेनीपुर | जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर वार्ड नंबर 3 के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 110 पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव के मार्गदर्शन में किया गया।

🗣️ कार्यक्रम में विभिन्न कानूनी विषयों पर जानकारी दी गई, जिसमें खासतौर पर
भ्रूणहत्या (Female Foeticide)
दहेज प्रतिषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act)
वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार (Rights of Senior Citizens)
विधिक सेवा (Legal Services) शामिल थे।


🔹 भ्रूणहत्या पर कठोर सजा की जानकारी दी गई

👨‍⚖️ पैनल अधिवक्ता शेषनाथ दास ने भ्रूणहत्या को कानूनन अपराध बताते हुए कहा कि—
पहली बार अपराध करने पर दोषी को 3 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना देना होगा।
अगर अपराध दोबारा किया गया, तो 5 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।


🔹 विधिक सेवा और लोक अदालत की भी जानकारी दी गई

📌 प्राधिकार सहायक कुमार गौरव ने विधिक सेवा, पीड़ित प्रतिकर योजना और राष्ट्रीय लोक अदालत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।

👩‍⚖️ उन्होंने बताया कि—
✔ जरूरतमंदों को निःशुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid) मिल सकती है।
✔ पीड़ित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सहायता योजनाओं का लाभ दिया जाता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) के माध्यम से जल्द और सस्ता न्याय पाया जा सकता है।


🔹 कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य लोग

👥 इस जागरूकता अभियान में कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए, जिनमें—
🔹 वार्ड पार्षद इंदू देवी
🔹 सेविका मधु दास
🔹 सहायिका राधा देवी
🔹 पीएलवी सीमा कुमारी
🔹 पुनीत कुमार दास, जानकी देवी, मालती देवी, रामेश्वरी देवी, मनीष कुमार, नीरज कुमार दास, मंजू देवी और सरिता दास शामिल रहीं।

📌 इस कार्यक्रम के जरिए ग्रामीणों को अपने अधिकारों और कानूनी सहायता के विकल्पों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली।

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