पटना | बिहार में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। अप्रैल 2024 से अब तक 2,428 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित, जबकि 101 लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
➡ ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों के जरिए उल्लंघनकर्ताओं की पहचान की जा रही है।
➡ तीन बार से अधिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
➡ ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
किन कारणों से हो रही कार्रवाई?
✅ तेज गति से वाहन चलाना
✅ रेड लाइट पार करना
✅ गलत दिशा में वाहन चलाना
✅ ओवरलोडिंग
✅ बिना हेलमेट/सीट बेल्ट के वाहन चलाना
अब तक हुई कार्रवाई:
📌 1,586 ड्राइवरों का लाइसेंस जिला परिवहन पदाधिकारियों ने निलंबित किया।
📌 842 चालकों का लाइसेंस DTO (जिला परिवहन अधिकारी) ने निलंबित किया।
📌 101 चालकों का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द।
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
लाइसेंस बहाली की प्रक्रिया:
1️⃣ तीन महीने बाद चालकों को आवेदन देना होगा, जिसमें वे ट्रैफिक नियमों के पालन का संकल्प लेंगे।
2️⃣ परिवहन विभाग समीक्षा करेगा और उचित पाए जाने पर लाइसेंस बहाल किया जाएगा।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। बिहार सरकार ने ट्रैफिक नियमों को लागू करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।