Darbhanga नगर निगम व्यवसायी महासंघ करेगा Contempt Of Court दाखिल…6 माह से लटका आदेश

दरभंगा (Darbhanga News), देशज टाइम्स –Darbhanga नगर निगम व्यवसायी महासंघ करेगा Contempt Of Court दाखिल…दरभंगा नगर निगम व्यवसायी महासंघ ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक नायक की दो टूक-छह माह में पुनर्वास का आदेश, फिर भी नहीं बनी दुकानें, अब जाएंगें सीधे कोर्ट…|

नगर निगम व्यवसायी महासंघ ट्रस्ट की बड़ी बैठक

दरभंगा नगर निगम व्यवसायी महासंघ ट्रस्ट की बैठक शिक्षक भवन, बीके रोड, लहेरियासराय में अध्यक्ष अशोक नायक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में पटना उच्च न्यायालय (High Court Patna) के आदेश की अवहेलना पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया।

मुख्य बातें: जिससे है महासंघ नाराज

क्रमांक मुख्य बिंदु विवरण
1 बैठक का आयोजन दरभंगा नगर निगम व्यवसायी महासंघ ट्रस्ट ने बी.के. रोड शिक्षक भवन में बैठक की।
2 मांग पत्र सौंपा अध्यक्ष अशोक नायक ने जिला पदाधिकारी राजीव रौशन को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा।
3 कोर्ट आदेश का उल्लंघन पटना हाई कोर्ट ने 23.09.24 को 6 माह में दुकानदारों को पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया था।
4 अंतिम समय सीमा पुनर्स्थापन की अंतिम समय सीमा 23.03.25 तय की गई थी।
5 प्रशासन पर आरोप जिला प्रशासन और पुल निगम पर झूठा आश्वासन, खानापूर्ति और ठगने का आरोप लगाया गया।
6 पुल निगम का रवैया वरीय अभियंता पर सांसद/मंत्री के दबाव में दुकानें हटवाने का आरोप।
7 दुकानदारों को डराना पुल निगम द्वारा नाला निर्माण बिना शुरू किए दुकानों के आगे गड्ढे खोदने की शिकायत।
8 अप्रिय घटना की आशंका दुकानदारों में भय, अप्रिय घटना घटने की संभावना जताई गई।
9 अवमानना याचिका महासंघ ने उच्च न्यायालय में जिला पदाधिकारी, नगर आयुक्त और अभियंता पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर करने का निर्णय लिया।
10 प्रमुख उपस्थित लोग नीलांबर झा, नरसिंह यादव, शंकर झा, शंकर तिवारी, मुन्ना झा समेत कई व्यवसायी मौजूद रहे।

कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट दाखिल करने का एलान

महासंघ ने निर्णय लिया है कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना के खिलाफ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट (अवमानना याचिका) दायर की जाएगी। इस कार्रवाई में जिला पदाधिकारी, नगर आयुक्त और वरिष्ठ परियोजना अभियंता पुल निगम को मुख्य रूप से उत्तरदायी बनाया जाएगा।

उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर नाराजगी

बैठक में बताया गया कि पटना उच्च न्यायालय की ओर से CWJC No. 13134/24 के तहत दिनांक 23.09.24 को आदेश दिया गया था कि:

  • जिला पदाधिकारी,

  • नगर आयुक्त,

  • वरीय परियोजना अभियंता, पुल निगम

  • छह माह में पुनर्वास का आदेश, फिर भी नहीं बनी दुकानें

    महासंघ ने बताया कि उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.09.24 को आदेश दिया था कि बीके रोड निगम बाजार भवन के 61 पीड़ित दुकानदारों को छह माह के भीतर वर्तमान दुकान के पीछे नया बाजार भवन बनाकर पुनर्स्थापित किया जाए। 23.03.25 अंतिम समय-सीमा तय की गई थी।

    लेकिन, अब तक जिला पदाधिकारी, नगर आयुक्त और वरीय परियोजना अभियंता पुल निगम द्वारा केवल झूठे आश्वासन और खानापूर्ति की गई है। महासंघ ने आरोप लगाया कि इस देरी से उच्च न्यायालय के आदेश की सीधी अवहेलना हुई है।

61 पीड़ित दुकानदारों को छह माह के भीतर वर्तमान दुकान के पीछे नया बाजार भवन बनाकर पुनर्स्थापित करें, उसके बाद ही दुकान खाली कराई जाए।
अंतिम समय सीमा 23.03.25 तय की गई थी। लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

दुकानदारों को डराने और दुकानें खाली कराने के आरोप

महासंघ का आरोप है कि पुल निगम के वरीय अभियंता ने न केवल नये बाजार भवन के निर्माण में अड़चन डाली, बल्कि दुकानदारों को डराने-धमकाने का भी प्रयास किया।
महासंघ के अनुसार, पुल निगम द्वारा बिना नाला निर्माण के ही दुकानों के सामने बड़े-बड़े गड्ढे खोदने की कोशिश की जा रही है ताकि दुकानदार भयभीत होकर दुकानें छोड़ दें
महासंघ ने चेतावनी दी कि इस स्थिति में कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

आरोप: झूठा आश्वासन और आदेश की अनदेखी

बैठक में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि:

  • तीनों पदाधिकारी केवल झूठा आश्वासन, खानापूर्ति और ठगने का काम कर रहे हैं।

  • पुल निगम (Bridge Corporation) दुकान निर्माण में सबसे बड़ा बाधक बना हुआ है।

  • परियोजना अभियंता ने दबाव की बात कही कि सांसद और मंत्री दुकान जल्द तोड़वाने के लिए दबाव बना रहे हैं।

  • दुकान के आगे जानबूझकर बड़ी-बड़ी गड्ढे खोदने का प्रयास किया जा रहा है ताकि दुकानदार डर कर दुकान खाली कर दें।

महासंघ करेगा कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट दायर

बैठक में निर्णय लिया गया कि:

  • महासंघ उच्च न्यायालय में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट (Court Contempt) का मामला दायर करेगा।

  • इस मामले में जवाबदेही जिला पदाधिकारी, नगर आयुक्त, और वरीय परियोजना अभियंता पुल निगम पर होगी।

    बैठक में मौजूद प्रमुख सदस्य

    बैठक में नीलांबर झा, नरसिंह यादव, शंकर झा, शंकर तिवारी, मो. आशिक, शब्बीर अहमद, दीपक जयसवाल, चिरंजीव चौधरी, शशिनाथ साह, सुनील मंडल और मुन्ना झा सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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