Bihar Education Department News: अब इन ‘कोटियों’ के शिक्षक अंतरजिला स्थानांतरण के पात्र नहीं होंगे! बिहार में शिक्षकों के लिए अंतरजिला स्थानांतरण के नए नियम, केवल ‘सक्षमता परीक्षा’ पास शिक्षक ही होंगे पात्र।
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बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब केवल वे शिक्षक, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा (Proficiency Test) पास की है, अंतरजिला स्थानांतरण (Inter-District Transfer) के पात्र होंगे।
कौन से शिक्षक स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं होंगे?
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जिन पर विभागीय जांच या कार्यवाही लंबित है।
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जिन पर निगरानी जांच चल रही है।
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जो शिक्षक वित्तीय गबन में संलिप्त पाए गए हैं।
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स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्होंने अभी तक सक्षमता परीक्षा पास नहीं की है।
महत्वपूर्ण:
अगर गलती से किसी अपात्र शिक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया, तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) उसे रोक सकेंगे।
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अब तक कितने शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ?
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7,351 महिला शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण पहले ही किया जा चुका है।
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स्थानांतरण नीति में महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई है ताकि वे दूरी की समस्याओं से राहत पा सकें।
स्थानांतरण की प्रमुख शर्तें
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केवल सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक ही पात्र होंगे।
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नए विद्यालय में योगदान देने के बाद ही स्थानांतरण प्रभावी माना जाएगा।
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वरियता (Seniority) नई पोस्टिंग के बाद तय होगी।
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सभी बदलावों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है।
स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए क्या है स्थिति?
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पंचायत या नगर निकाय से नियुक्त शिक्षक फिलहाल स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं हैं।
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सक्षमता परीक्षा पास करने और विद्यालय में योगदान देने के बाद उनके स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा।
निष्कर्ष:
बिहार शिक्षा विभाग का यह निर्णय न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि योग्य शिक्षकों को बेहतर अवसर भी देगा।
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