17 साल पुराने केस में Court का बड़ा Action; Darbhanga के इस ‘थानाध्यक्ष’ की बड़ी चूक पर फूटा अदालत का ‘गुस्सा’, हाजिर होकर देना होगा जवाब… @दरभंगा | सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) और पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) के निर्देशों के बावजूद पुराने मुकदमों के निष्पादन में नगर थानाध्यक्ष की शिथिलता पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है।
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नगर थानाध्यक्ष को कारणपृच्छा जारी, 7 मई को हाजिर होने का आदेश
सोमवार को उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने नगर थानाध्यक्ष के खिलाफ कारण पृच्छा नोटिस जारी करते हुए 7 मई 2025 को सदेह (in-person) उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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नगर थाना से जुड़े 17 साल पुराने मुकदमे में लापरवाही
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मामला जीओ वाद सं. 89/08, राज्य बनाम लाला पासवान से संबंधित है।
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इस केस में अदालत ने वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा को भी आदेश की प्रति भेजते हुए नगर थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्देश दिया है।
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थानाध्यक्ष की लापरवाही के कारण वर्ष 2008 से लंबित मुकदमा अब तक निष्पादित नहीं हो सका है।
कूर्की आदेश और नोटिस तामिला में भारी लापरवाही
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न्यायालय द्वारा कूर्की आदेश (seizure warrant) का पालन नहीं किया गया।
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जमानतदारों के खिलाफ जारी नोटिस की तामिला भी अब तक नहीं कराई गई है।
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न ही अदालत को कोई रिपोर्ट या सूचना दी गई है, जो कि न्यायालयीन अवमानना (Contempt of Court) के अंतर्गत गंभीर लापरवाही मानी गई।
अदालत ने जताई कड़ी नाराजगी
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अदालत ने कहा कि नगर थानाध्यक्ष की शिथिलता और लापरवाही के कारण मुकदमा अनावश्यक रूप से लगभग 17 वर्षों से लंबित है।
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उच्चतम न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि पुराने वादों का त्वरित निष्पादन किया जाए।
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इस गंभीर लापरवाही के मद्देनजर अदालत ने नगर थानाध्यक्ष को 7 मई को कोर्ट में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
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