Samastipur News : समस्तीपुर में होटलों और मैरेज हॉल के लिए नई गाइडलाइन जारी, नियमों का पालन नहीं करने पर होगा एक्शन

Samastipur News : समस्तीपुर में जिला प्रशासन ने सभी होटल, रिसॉर्ट, विवाह स्थल, सराय, लॉज, धर्मशाला और गेस्ट हाउस के संचालन को लेकर गाइडलाइन जारी की है। जिसका मुख्य उद्देश्य अपराध पर नियंत्रण के साथ-साथ विधि-व्यवस्था बनाए रखना है।

समस्तीपुर एसपी अशोक मिश्रा द्वारा जारी गाइडलाइन में कुल छह बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत जिले के सभी प्रतिष्ठानों के प्रवेश और निकास द्वार, रिसेप्शन, सभी अतिरिक्त निकास द्वार, कॉरिडोर, पार्किंग में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। होटलों में सीसीटीवी 24 घंटे चालू रहने चाहिए और कम से कम 30 दिनों का स्टोरेज रखना अनिवार्य है।

इसके साथ ही होटल में ठहरने वाले हर व्यक्ति का आधार कार्ड और स्थायी पता प्रमाण पत्र की सत्यापित कॉपी रखना अनिवार्य होगा। ठहरने वाले हर व्यक्ति का मोबाइल नंबर और विस्तृत विवरण एंट्री रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। विदेशी नागरिक के ठहरने की स्थिति में 24 घंटे के अंदर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (बीओआई) की ऑनलाइन वेबसाइट पर फॉर्म-सी जमा करना तथा इसकी सूचना लिखित रूप से या टेलीफोन से थाने को देना अनिवार्य होगा।

 यहां देखें समस्तीपुर एसपी द्वारा जारी दिशा-निर्देश:

01. सभी मुख्य प्रवेश बिंदुओं जैसे प्रवेश द्वार, स्वागत द्वार, सभी अतिरिक्त निकास द्वार, गलियारे, पार्किंग क्षेत्र आदि पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। होटल संचालक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी सीसीटीवी 24 घंटे क्रियाशील रहें तथा उनका डीवीआर कम से कम 30 दिनों का हो।

02. होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड तथा स्थायी पता प्रमाण पत्र की 01 सत्यापित प्रति रखना अनिवार्य है। प्रवेश रजिस्टर में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विस्तृत विवरण मोबाइल नंबर सहित रखना अनिवार्य है।

03. किसी विदेशी नागरिक के ठहरने की स्थिति में 24 घंटे के अंदर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (बीओआई) की ऑनलाइन वेबसाइट पर फॉर्म-सी जमा करना तथा इसकी सूचना स्थानीय थाने को लिखित रूप से या टेलीफोन से देना अनिवार्य है। इस नियम का उल्लंघन होने पर होटल मालिक के विरुद्ध विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

04. रात्रि 10:00 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाए जाने की स्थिति में होटल संचालक के साथ-साथ डीजे मालिक के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी होटल एवं विवाह स्थल बिहार लाउडस्पीकर अधिनियम, 1955 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के सभी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

05. कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का लाइसेंसी/गैर लाइसेंसी (अवैध) हथियार लेकर प्रतिष्ठान परिसर में नहीं घूमेगा। सूचना मिलने पर होटल संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

06. यदि किसी होटल, सराय, लॉज, गेस्ट हाउस या विवाह स्थल में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि संचालित पाई जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी होटल मालिक के साथ-साथ होटल प्रबंधन एवं अन्य होटल कर्मचारियों की होगी। कानूनी कार्रवाई के अलावा होटल का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *