बिहार में राजपत्रित पदों पर अब संविदा के आधार पर बहाली नहीं होगी। राज्य सरकार ने विभागों के सचिव, निदेशक, विभागाध्यक्ष समेत शीर्ष पदों पर संविदा से नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
कोई भी सेवानिवृत्त राजपत्रित पदाधिकारी लेवल-11 से ऊपर के पदों पर संविदा पर नहीं रखे जाएंगे। सेवानिवृत्त सेवकों की शीर्ष पदों पर संविदा नियुक्ति को लेकर पहले से जारी तमाम निर्देशों को समाप्त कर दिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत नया आदेश जारी किया है। इसमें सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को ऐसा नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. बी राजेन्दर ने संविदा नियोजन को लेकर पहली जुलाई 2015, 16 जुलाई तथा 6 अक्टूबर 2021 और 25 नवम्बर 2022 को जारी निर्देशों को सरकार द्वारा विलोपित किये जाने की जानकारी दी है।
राज्य सरकार के ताजा आदेश से सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारियों की शीर्ष पदों पर संविदा के आधार पर बहाली के विभागों में बढ़ रहे प्रचलन पर लगाम लग गई है। वर्तमान में विधानसभा समेत कई विभागों में शीर्ष पदों पर सेवानिवृत्त अफसर काबिज हैं। इनमें से कुछ तो नियुक्ति समितियों के प्रमुख भी हैं। सरकार के ताजा आदेश के बाद अब इन्हें हटाया जाएगा। साथ ही संबंधित सेवा के दूसरे वरीय अफसरों को अवसर मिलेगा।