Samastipur District Panchayati Raj Officer : समस्तीपुर के जिला पंचायती राज पदाधिकारी पर लगा जुर्माना.

राज्य सूचना आयोग, बिहार पटना ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समस्तीपुर के जिला पंचायती राज पदाधिकारी पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड दिया है। आरटीआई द्वारा मांगी गयी सूचना का ससमय जवाब नहीं देने के कारण राज्य सूचना आयुक्त बिहार पटना ब्रजेश मेहरोत्रा ने यह आदेश जारी किया है।

राज्य सूचना आयुक्त बिहार पटना ब्रजेश मेहरोत्रा ने आवेदक सह शिकायतकर्ता मोहिउद्दीन नगर के कुरसाहा निवासी भोला प्रसाद सुमन के द्वारा मांगी गई सूचना समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड से संबंधित है।

उन्होंने पंचायत संसाधन केंद्र निर्माण को लेकर षष्ठम वित्त आयोग/ पंचम वित्त आयोग से प्राप्त आवंटन राशि 01करोड़ रुपए की राशि अन्य योजनाओं में खर्च कर देने से संबंधित जानकारी मांगी थी।

आदेश में लिखा गया है कि समय पर शिकायतकर्ता को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली कर राशि का बंदरबांट किया गया है।

राशि की वसूली के लिए जिला कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं डीएम को निर्देशित किया गया है। यह राशि जिला पंचायत राज पदाधिकारी समस्तीपुर के वेतन से कटौती कर कोषागार में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

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