Bihar News : सरकारी कर्मचारियों के छुट्टी के नियम में बड़ा बदलाव, 1 फ़रवरी से लागू हुई नई व्यवस्था.

Bihar News : बिहार सरकार के कर्मचारियों को अब छुट्टी लेने या मुख्यालय छोड़ने से 7 दिन पहले सूचना देनी होगी। राज्यकर्मियों के लिए छुट्टी की नई व्यवस्था राज्य में लागू कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सिद्धेश्वर ने इस संबंध में सभी विभागों और उनके प्रमुखों तथा सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है।

विभाग के अनुसार छुट्टी या मुख्यालय छोड़ने के आवेदन छुट्टी या मुख्यालय छोड़ने से दो या तीन दिन पहले प्राप्त होते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि सक्षम स्तर से इसकी स्वीकृति मिलने और इससे संबंधित निर्णय की सूचना जारी करने में देरी होती है।

विभागीय निर्देश के अनुसार छुट्टी या मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति और इससे संबंधित निर्णय समय पर जारी करने के लिए यह जरूरी है कि बहुत ही विशेष परिस्थितियों को छोड़कर छुट्टी या मुख्यालय छोड़ने के लिए आवेदन की तिथि से कम से कम सात दिन पहले विभाग को आवेदन उपलब्ध करा दिया जाए।

बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने हर स्तर पर इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार बिहार में करीब 6 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग का यह आदेश इन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा।

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