दस जनवरी से शुरू होने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पात्र आवास योजना से वंचित हैं उनका सूची में जुटेगा नाम, 31 मार्च 2025 तक निर्धारित किया गया समय सीमा
Report by Nawada News Xpress
नवादा / सूरज कुमार
नवादा डीएम रवि प्रकाश ने मंगलवार को प्रेसवार्ता का आयोजन कर प्रधानमंत्री आवास योजना सं संबंधित जानकरी दी। डीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास योजना का लाभ वर्ष 2016 से देय है। वर्तमान मे वित्तीय वर्ष 2018 में आवास योजना की प्रतीक्षा सूची के आलोक में आवास का लाभ दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विगत कुछ वर्षों में नये परिवारों का निर्माण हुआ है, जो योग्य है तथा कुछ पूर्व के योग्य लाभुको का नाम भी प्रतीक्षा सुची से छुटे हुए हैं। डीएम श्री प्रकाष ने कहा कि वैसे नये योग्य परिवारों तथा छुटे हुए योग्य लाभूको को प्रतिक्षा सुची में जोड़ने को लेकर 10 जनवारी 2025 से सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ की जायेगी तथा आवास एप्प पर सर्वेक्षण के लिए 31 मार्च 2025 तक समय सीमा निर्धारित की गई है।
आवास सर्वेक्षण ग्रामीण आवास सहायक के द्वारा किया जायेगा तथा वैसे पंचायत जहां ग्रामीण आवास सहायक प्रभार में हैं, वहां पंचायत रोजगार सेवक तथा पंचायत सचिव के द्वारा की जायगी, जिसका सर्वेक्षणकर्ता के रूप मे निबंधन एवं ई-केवाईसी किया गया है। लाभार्थियों के सर्वेक्षण के दौरान ई-केवाईसी करवाई जायेगी तथा गड़बडी पाये जाने पर सर्वेक्षणकर्ता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जायेंगे।
डीएम ने सर्वेक्षण को लेकर कहा कि वैसे परिवार जो आश्रय विहिन हैं, बेसहारा एवं भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले परिवार, हाथ से मैला ढोने वाले, जनजाति समुह तथा वैद्यानिक रूप से मुक्त कराये गये बंधुआ मजदुर स्वतः अंतरवेशन के पात्र होगें। डीएम ने कहा कि उपरोक्त प्रायोजित सर्वेक्षण के आलोक में 7 जनवरी 2025 को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी सर्वेयर जैसे- आवास कर्मी, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत सचिव तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया है।
नवादा जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा कुल 182-सर्वेयर के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। नवनिर्मित योग्य परिवारों एवं छुटे हुये योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण 10 जनवरी 2025 से जिले में प्रारम्भ करते हुए निर्धारित समय सीमा मे पूर्ण किया जायगा। मौके पर डीडीसी प्रियंका रानी, निदेशक डीआरडीए धीरज कुमार सिन्हा तथा प्रभारी जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी अमरनाथ कुमार सहित सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद थे।
किन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ
डीएम रवि प्रकाष ने बताया कि पीएम आवास योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा, जिनके पास पक्का मकान, मोटरयुक्त तीन पहिया या चार पहिया वाहन, मशीनी तीन पहिया या चार पहिया कृषि उपकरण, 50 हजार रूपये अथवा अधिक ऋण सीमा वाले, वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार रूपये से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसायिक कर देने वाला परिवार, वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड या इनसे अधिक सिंचित भुमि हो या 5-एकड़ से अधिक असिंचित भुमि है, वैसे लोग पीएम आवास योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।