Indian Railways : क्या ट्रेन छूटने पर बेकार हो जाता है टिकट? 99% लोग नहीं जानते रेलवे का ये नया नियम

Missed Train with a Ticket : देश के ज्यादातर लोग ट्रेन सफर करने से पहले ही रिजर्वेशन टिकट बुक कर देते हैं. हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें जनरल कोच में सफर करना मज़बूरी होता है. ऐसे में कई बार होता है कि किसी वजह से आपकी ट्रेन छूट जाती है और आप यह मान लेते हैं कि अब मेरा टिकट बेकार हो गया. लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? अगर ट्रेन छूट जाए तो क्या आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं? या फिर आपको नया टिकट खरीदना पड़ेगा? आइए…जानते हैं रेलवे का नियम….

ट्रेन छूट जाने पर क्या करें?

कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन में अत्यधिक भीड़ या फिर स्टेशन लेट पहुंचने पर ट्रेन छूट जाना बड़ी परेशानी बन सकता है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या टिकट का रिफंड मिलेगा? या फिर उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में सफर की जा सकती है? रेलवे के नियमों के मुताबिक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन टिकट है.

जनरल टिकट सफर के नियम?

अगर ट्रेन सफर के दौरान आपके पास जनरल टिकट है, तो आप बिना किसी दिक्कत के उसी कैटेगरी के किसी दूसरी ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं. हालांकि, अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी की ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.

रिजर्वेशन वाला टिकट सफर के नियम?

अगर आपके पास आरक्षण यानी रिजर्वेशन वाला टिकट है और आपकी ट्रेन छूट गई, तो आप उस टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते.अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े जानते है तो TTE आपको बेटिकट मान सकता है और नियमों के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा. ऐसे में आप रिफंड के लिए TDR फाइल अप्लाई करें..

TDR फाइल कैसे करें

अगर आपकी ट्रेन छूट गई है, तो रिजर्वेशन टिकट का रिफंड पाने के लिए आपको TDR फाइल करना होगा. अगर टिकट काउंटर से लिए है तो ऑफलाइन TDR फाइल करना होगा. जबकि, ऑनलाइन बुक टिकट को आप IRCTC के माध्यम से TDR फाइल कर सकते है.

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