न्यूज़ विज़न। बक्सर
हत्या के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए जिला अपर सत्र न्यायाधीश 8 सुनील कुमार सिंह ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों सुनने के बाद हत्या के मामले में कुल चार अभियुक्तों को दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास के साथ जुर्माना लगाया ।
अपर लोक अभियोजक हरसू दयाल सिंह ने बताया कि 16 मई 2018 को नावानगर थाना क्षेत्र के पिलापुर गांव में जमीनी विवाद के मामले में सुचीका के ससुर बबन सिंह अपनी खरीदी की ज़मीन पर शाम को जा रहे थे उसी समय आरोपियों द्वारा मजमा बनाकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से मारकर हत्या कर दी। इसी मामले में सूचीका सुनीता देवी ने संतोष सिंह, राम अवधेश सिंह, हज़ारी सिंह, कमलेश सिंह गांव पिलापुर के खिलाफ नावानगर थाना के बासुदेवा ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर चारों अभियुक्तों संतोष सिंह, राम अवधेश सिंह, हज़ारी सिंह, कमलेश सिंह को सश्रम आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।