छेड़खानी के दोषी को 3 साल की सजा, पीड़िता को ढाई लाख का मुआवजा

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

राजपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी के एक गंभीर मामले में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार शर्मा ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अभियुक्त लाल चौधरी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पीड़िता को ढाई लाख रुपये की सहायता राशि ‘पीड़ित प्रतिकार योजना’ के तहत देने का आदेश भी दिया गया है।

 

विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 10 मार्च 2023 को घटी थी। राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बिहारी चौधरी का पुत्र लाल चौधरी, घर लौट रही नाबालिग को पकड़कर जबरन घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। जब किशोरी ने विरोध किया और वह चिल्लाने लगी एवं दांत काटकर वहां से भाग निकली। पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी मां को पूरी घटना बताई, जिसके बाद राजपुर थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

 

घटना के बाद से आरोपी जेल में न्यायिक हिरासत में था। मामले की सुनवाई के दौरान सभी गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई।

 

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