30 जून तक जरुर करा लें राशन कार्ड की e-KYC, जानें डिटेल

बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। सरकार ने राशन कार्डधारियों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया है। इसका मतलब है कि सभी राशन कार्ड धारकों को इस तारीख तक अपने परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी।

नालंदा जिले में कुल 5.47 लाख राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें बिहारशरीफ में सबसे अधिक और कतरीसराय प्रखंड में सबसे कम लाभुक शामिल हैं। पिछले दो वर्षों में 48 हजार से अधिक नए लाभुकों के नाम राशन कार्ड में जोड़े गए हैं। अब तक 4.36 लाख लाभुकों ने ई-केवाईसी पूरी कर ली है। लेकिन जो लाभुक इसे नहीं कराएंगे, उन्हें राशन वितरण से वंचित होना पड़ सकता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र परिवारों के लिए राशन कार्ड प्रबंधन को आसान और पारदर्शी बनाने हेतु सरकार ने जन वितरण अन्न (जेवीए) नामक ऑनलाइन रोल-बेस्ड सॉफ्टवेयर विकसित किया है। यह सॉफ्टवेयर कई सुविधाएं प्रदान करता है।

पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं। लाभुक स्वयं विभागीय पोर्टल पर जाकर नाम, पता, परिवार के मुखिया की जानकारी या अन्य विवरण में बदलाव कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के अलग होने पर राशन कार्ड को विभाजित किया जा सकता है। यदि किसी कार्डधारक को राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, तो वह इसे पोर्टल के माध्यम से सरेंडर कर सकता है।

इस सॉफ्टवेयर ने राशन कार्ड प्रबंधन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाया है। लाभुकों को अब अंचल या अनुमंडल कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। ऑनलाइन आवेदन के बाद निर्धारित समय में राशन कार्ड बनाया या निरस्त किया जाता है और इसके कारण भी स्पष्ट रूप से बताए जाते हैं।

सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि को तीसरी बार बढ़ाया है। इससे पहले 31 दिसंबर 2024 और फिर 31 मार्च 2025 की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। अब सभी राशन कार्डधारकों को 30 जून 2025 तक अपने परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी करनी होगी।

हालांकि, ई-केवाईसी प्रक्रिया में कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। डीलरों के अनुसार पीओएस मशीन में कई लाभुकों के फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हो रहे हैं। कुछ लाभुकों के राशन कार्ड और आधार कार्ड में नाम अलग-अलग होने के कारण उनकी ई-केवाईसी पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ लाभुकों ने अभी तक ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी लाभुकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। जिन लाभुकों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे 30 जून 2025 तक अपने नजदीकी वितरण दुकानदारों के पीओएस मशीन के माध्यम से इसे पूरा कर सकते हैं।

नालंदा जिले के प्रखंडवार राशन कार्डधारियों की संख्या अस्थावां: 32087, बेन: 15809, बिहारशरीफ: 89725, बिंद: 13315, चंडी: 31064, एकंगरसराय: 32070, गिरियक: 17452, हरनौत: 34574, हिलसा: 38199, इस्लामपुर: 41654, करायपरसुराय: 14307, कतरीसराय: 7719, नगरनौसा: 19081, नूरसराय: 32418, परवलपुर: 12594, रहुई: 30421, राजगीर: 24136, सरमेरा: 19866, सिलाव: 28085, थरथरी: 13322 है।

विभाग ने लाभुकों से अपील की है कि वे समय-सीमा से पहले अपनी ई-केवाईसी पूरी कर लें, ताकि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। जिन लाभुकों को फिंगरप्रिंट या नाम से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, वे अपने नजदीकी वितरण दुकानदार या विभागीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना प्रत्येक लाभुक की जिम्मेदारी है कि उनका राशन कार्ड अद्यतन और वैध रहे। ताकि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित न हों।

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