बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट)-2025 के शांतिपूर्ण और सफल संचालन के लिए नालंदा जिले में विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी काजले वैभव नितिन के आदेशानुसार यह निषेधाज्ञा परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में प्रभावी रहेगी।
नीट (यूजी) परीक्षा के आयोजन के लिए बिहारशरीफ के नालंदा कॉलेज, किसान कॉलेज और एसएस बालिका उच्च विद्यालय को चुना गया है। यह परीक्षा 2025 के लिए 5 मई, 2025 को अपराह्न 2:00 बजे से 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत लागू निषेधाज्ञा के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में 5 या अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, शस्त्र लेकर चलना और अनाधिकृत आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, लाठी, भाला, गड़ासा जैसे हथियारों के साथ-साथ लाइसेंसी आग्नेयास्त्र का भी प्रयोग निषिद्ध रहेगा।
एसडीओ काजले वैभव नितिन ने बताया कि इस आदेश का मुख्य उद्देश्य परीक्षा की पवित्रता बनाए रखना और परीक्षार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
निषेधाज्ञा के अंतर्गत, परीक्षा केंद्रों के आसपास के 500 गज के दायरे में सभी फोटो स्टेट की दुकानें, साइबर कैफे और कोचिंग संस्थान अपराह्न 1:00 बजे से लेकर परीक्षा की समाप्ति तक बंद रहेंगे। साथ ही लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
पुलिस प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है और विशेष निगरानी टीमें भी तैनात की गई हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर दंडाधिकारियों की स्थायी प्रतिनियुक्ति की गई है, जो परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। यह आदेश 3 मई से लेकर 4 मई तक प्रभावी रहेगा।
परीक्षार्थियों को यह सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें और अपने साथ केवल आवश्यक दस्तावेज़ और परीक्षा सामग्री ही लेकर आएं। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा।
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