CHHAPRA COURT: छपरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वादश प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने छपरा मुफस्सिल थाना कांड संख्या 588/23 के सत्र वाद संख्या 120/23 मे छपरा मुफस्सिल थाना के उम्मधा निवासी राजेश सिंह, विक्की सिंह, अंकित कुमार को हत्या के आरोप में भा द वी की धारा 302 अंतर्गत आजीवन कारावास और पच्चीस पच्चीस हजार अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनाई है. पीड़ित परिवार के जीवकोपार्जन जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अनुशंसा किया हैं.
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक दिनेश्वर सिंह कौशिक ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा और 6 गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई. उम्मधा गांव के ही राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ शंभू सिंह ने 5 नवंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बतलाया था कि 5 नवंबर को सुबह 8:00 बजे उनका छोटा भाई अवकाश कुमार उर्फ छोटन सिंह अपने निजी काम से अपने गांव स्थित हनुमान मंदिर पर जा रहा था. रास्ते में पूर्व नियोजित योजना के तहत तीनों अपराधी उनके भाई को घेर लिए और उसके साथ गाली गलौज करने लगे तथा मारपीट करने लगे.
मारपीट के क्रम में लोहे के रॉड , लाठी से उनके शरीर वार कर दिए. जिससे उसके कुल्हा पर चोट लगा सर फट गया। उनका भाई वहीं गिर गया. हल्ला सुनकर लोग पहुंचे तो इलाज के लिए छपरा अस्पताल ले गए. वहां से उचित इलाज हेतु पटना रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान उनके भाई की मृत्यु हो गई. घटना का कारण पूर्व में तीनों आरोपियों द्वारा रंगदारी की मांग की गई थी. जो मृतक के द्वारा नहीं दिया गया था जिसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया.