बिहार में पुरानी गाड़ी चलानी है तो बस करना होगा ये वाला काम

बिहार में 15 वर्षों से ज्यादा पुरानी गाड़ी के मालिकों के लिए राहत भरी खबर है. ऐसे वाहन मालिकों को अब गाड़ी बदलने की जरूरत नहीं है. अब 15 साल पुरानी गाड़ियां सड़क पर चलती रहेंगी. बस उन गाड़ियों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

पूर्णिया के जिला परिवहन पदाधिकारी शंकर शरण ओमी ने बताया कि बिहार सरकार पुराने वाहनों की विशेष जांच कर रही है, ताकि बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाली गाड़ियों पर लगाम लगाई जा सके. इस पहल से न केवल चालान से बचा जा सकेगा, बल्कि पुरानी गाड़ियां भी वैध तरीके से सड़कों पर दौड़ सकेंगी.

उन्होंने कहा कि प्राइवेट वाहन के लिए 15 साल बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर 5 साल की वैधता मिलेगी. वहीं कमर्शियल वाहन को एक साल की वैधता दी जाएगी. इसके बाद भी गाड़ी अगर रोडवर्थी पायी जायेगी तो हर 5 साल या 1 साल बाद रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराया जा सकता है.

पूर्णिया जिला परिवहन पदाधिकारी के अनुसार, 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया तय की जा चुकी है. संबंधित मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर गाड़ी की फिटनेस और क्षमता की जांच करेगा. गाड़ी को रोडवर्थी पाए जाने पर ही रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी.

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