प्रभाष रंजन, दरभंगा | बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही गांव में रविवार को प्रमोद नारायण लाल दास के पुत्र अरविंद कुमार के घर कुर्की-जप्ती की कार्रवाई की गई।
🔹 कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
📌 अरविंद कुमार के खिलाफ धारा 138 एनआई एक्ट के तहत मामला दर्ज था
📌 वह लंबे समय से न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा था
📌 एसीजीएम-06 की अदालत ने कुर्की-जप्ती का आदेश जारी किया
📌 रविवार को पुलिस ने आदेश का पालन करते हुए उसके घर कुर्की-जप्ती की
🔹 पुलिस का बयान
📌 सहायक पुलिस अधीक्षक सह थानाध्यक्ष कोमल मीना ने बताया कि कोर्ट के आदेश के आलोक में यह कार्रवाई की गई
📌 अरविंद कुमार पर जालसाजी का मामला चल रहा था और बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद वह उपस्थित नहीं हुआ
📌 अब न्यायालय के निर्देशानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी
🔹 क्या है धारा 138 एनआई एक्ट?
📌 चेक बाउंस से संबंधित अपराधों को कवर करता है
📌 अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर चेक जारी कर भुगतान नहीं करता तो यह दंडनीय अपराध माना जाता है
📌 आरोपी को अदालत में पेश होना अनिवार्य होता है, अन्यथा कुर्की-जप्ती जैसी कार्रवाई की जाती है
पुलिस अब आगे की प्रक्रिया के तहत आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।