सारण में राशन दुकानों की जांच, eKYC न कराने पर नाम हटाने का आदेश

सारण में जन वितरण प्रणाली दुकानों की जांच, eKYC न कराने पर नाम विलोपित करने का आदेश

छपरा, 07 मार्च 2025: जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण मो० कमर आलम द्वारा आज छपरा शहर के वार्ड नंबर-13 में जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों की जांच की गई। इस दौरान सुशील कुमार व्याहुत, नन्दकिशोर प्रसाद एवं रामा देवी द्वारा संचालित राशन दुकानों का निरीक्षण किया गया।

eKYC में लापरवाही, विक्रेताओं को सख्त निर्देश:
निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा लाभुकों के eKYC में रुचि नहीं ली जा रही है। साथ ही, eKYC से संबंधित लाभुकों के पंजी का संधारण भी नहीं किया जा रहा है, जिससे यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि कौन-कौन से लाभुक अब पात्र नहीं हैं।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पंजी संधारित नहीं करने के कारण अपात्र लाभुकों—जैसे मृत व्यक्ति, पलायन कर चुके लोग, विवाह के बाद अन्यत्र स्थानांतरित महिलाएं तथा दोहरे लाभुकों—को चिन्हित कर उनका नाम विलोपित किया जाएगा।

eKYC की प्रगति: कुछ प्रखंडों का अच्छा प्रदर्शन, कुछ में स्थिति चिंताजनक:
जिले में eKYC कराने की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुछ प्रखंडों में बेहतर प्रदर्शन हुआ है, जबकि कुछ में स्थिति असंतोषजनक है।

सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रखंड:
1. मकेर – 79.40%, 2. परसा – 77.92%, 3. रिविलगंज – 77.51%, 4. सोनपुर – 77.05, 5. मांझी – 76.53%, 6. गड़खा – 76.43%, 7. अमनौर – 76.29%, 8. तरैया – 75.60%

इन प्रखंडों में जिले के औसत 75.34% से अधिक लाभुकों का eKYC पूरा किया गया है, जो संतोषजनक माना जा रहा है।

सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंड:
1. मशरख – 71.83%,, 2. मढ़ौरा – 72.87%, 3. एकमा – 73.82%, 4. लहलादपुर – 74.28%, 5. पानापुर – 74.30%, 6. दिघवारा – 74.51%, 7. छपरा – 74.61%, 8. नगरा – 74.81%

इन प्रखंडों में eKYC की धीमी गति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि यह जिले के औसत 75.34% से कम है।
2627086 में से 647822 लाभुकों का eKYC बाकी

अब तक सारण जिले में कुल 2627086 लाभुकों में से 1979264 का eKYC पूरा किया जा चुका है, जबकि 647822 लाभुकों का eKYC अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में, यदि ये लाभुक 31 मार्च 2025 तक अपना eKYC नहीं कराते हैं, तो उनके नाम राशन सूची से हटा दिए जाएंगे।

eKYC के लिए 31 मार्च अंतिम तिथि, विक्रेताओं को रोज 2 घंटे अनिवार्य रूप से देना होगा समय:
विभाग द्वारा eKYC के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है।
सारण जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक दिन सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से eKYC की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

इसके अलावा, जो लाभुक अन्य राज्यों या जिलों में निवास कर रहे हैं, वे वहां के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर ePoS (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल) मशीन के माध्यम से अपना eKYC करा सकते हैं।

बिना eKYC राशन नहीं मिलेगा:
सरकार द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि eKYC नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम राशन सूची से हटा दिया जाएगा, जिससे वे सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

निष्कर्ष:
सरकार द्वारा राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए eKYC को अनिवार्य किया गया है। लेकिन कई जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की लापरवाही के कारण यह कार्य धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। अब प्रशासन ने 31 मार्च की समय सीमा तय करते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं कि जो लाभुक eKYC नहीं कराएंगे, उनके नाम राशन कार्ड से काट दिए जाएंगे। अतः सभी लाभुकों से अपील की जाती है कि वे जल्द से जल्द अपने नजदीकी राशन डीलर से संपर्क कर eKYC प्रक्रिया पूरी कर लें।

डाटा : सारण प्रशासन

रिपोर्ट: कौशर अली खान

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