शराब कारोबारियों को पांच वर्ष की सजा के साथ एक लाख का जुर्माना  

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

व्यवहार न्यायालय स्थित उत्पाद विशेष कोर्ट जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रेमचन्द वर्मा ने शराब बरामदगी मामले में सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित को मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

 

विशेष लोक अभियोजन अवधेश राय, रविंद्र सिन्हा व श्यामा श्री ने बताया कि 5 मार्च 17 को कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के छोटा ढकाईच गांव मेन रोड पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी की शराब की खेप बोलेरो से ले जाया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस चेकिंग अभियान चलाया इस दौरान बोलेरो गाड़ी में कटहल के नीचे  छिपाकर अंग्रेजी शराब ले जा रहा था। गाड़ी से 750 ml, 576 बोतल शराब बरामद हुआ। आरोपियों में गुड्डू गिरी एवं बिट्टू कुमार के खिलाफ कृष्णाब्रह्म थाना में प्राथमिकी दर्ज किया। पुलिस चार्जशीट के बाद न्यायाधीश प्रेमचंद वर्मा ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर गुड्डू गिरी, बिट्टू कुमार को 5-5  साल की सश्रम कारावास के साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

 

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