देशज टाइम्स दरभंगा ब्यूरो, 03 मार्च 2025। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत लंबित मामलों की सुनवाई के दौरान दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है।
मामला 1: प्रधान सहायक पर जुर्माना
लोक शिकायत वाद अनित विनायक की सुनवाई 08 फरवरी 2025 को हुई थी, जिसमें प्रधान सहायक, अपर समाहर्ता कार्यालय, मधुबनी के प्रमोद कुमार भगत बिना अधिकृत पत्र के उपस्थित हुए। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने ₹1,000 का जुर्माना लगाया है और संबंधित राशि वसूली कर जमा करने के निर्देश दिए हैं।
मामला 2: कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई
गुलजार अहमद के मामले की सुनवाई 07 फरवरी 2025 को हुई, जिसमें कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ, जयनगर, मधुबनी अनुपस्थित रहे और कोई प्रतिवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया। इस पर आयुक्त ने ₹5,000 का जुर्माना लगाया। साथ ही, प्रधान सहायक, कार्यपालक अभियंता कार्यालय पर भी ₹3,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
निर्देश जारी
आयुक्त ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि संबंधित अधिकारियों से वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराई जाए और अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए आयुक्त ने स्पष्ट किया कि लोक शिकायत मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।