Bihar News : बिहार में जिन राशन कार्ड धारकों ने आधार सीडिंग नहीं कराई है, उनके लिए राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराने का यह आखिरी मौका है। सरकार ने 31 मार्च तक राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराने की सुविधा प्रदान की है। इसके बाद जिन लाभुकों का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा, उनका राशन कार्ड स्वतः रद्द हो जाएगा।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश:
इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित प्रत्येक लाभुक को राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है।
खास बात यह है कि राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य का आधार नंबर सीडिंग अनिवार्य कर दिया गया है। अगर राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य का आधार सीडिंग नहीं हुआ तो उस सदस्य को खाद्यान्न लाभ नहीं मिलेगा, यानी ऐसे लाभुक परिवार वंचित हो सकते हैं।
खास बात यह है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभाग ने अब फेशियल ई-केवाईसी की सुविधा शुरू की है।
जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न मिले, इसके लिए सरकार ने राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों का आधार सीडिंग अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में ऐसा किया जा रहा है।
सभी राशन कार्डधारियों से किया गया अनुरोध:
- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य के सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित तिथि के अंदर अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य का आधार सीडिंग सुनिश्चित कर लें।
- इसके लिए प्रत्येक सदस्य देश के किसी भी राज्य के लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर जाकर नि:शुल्क आधार सीडिंग करा सकते हैं।
- यदि किसी राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य का आधार सीडिंग 21 मार्च तक नहीं हुआ तो ऐसे सदस्य का नाम एक अप्रैल से राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा।