Bihar Teacher Transfer: टीचरों के सामने शिक्षा विभाग ने रख दी शर्त! ट्रांसफर चाहिए तो पहले करना होगा यह काम.

राज्य में जिन छह कोटि के शिक्षकों काे उनके विकल्प के आधार पर जिला आवंटित किया गया है, उन कोटियों के 650 शिक्षकों का सर्विस रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है।
ऐसे शिक्षकों से सर्विस रिकार्ड देने को कहा गया है जिसके आधार पर आवंटित जिलों में स्थानातंरण होगा। साथ ही, शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्थानातंरण में जिला और विद्यालय के संतुलन का ध्यान रखा जा रहा है।

अगर रिक्ति होगी, तो शिक्षक इच्छित पंचायत में एडजस्ट होंगे, अन्यथा उसके अगल-बगल के पंचायत में एडजस्ट किया जाएगा।

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में दूरी के आधार पर सबसे पहले सक्षमता परीक्षा पास महिला शिक्षकों का इच्छित स्थानातंरण इसी सप्ताह होगा।
इसकी सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है। पहले जिला आवंटन होगा, उसके बाद विद्यालय का आवंटन होगा। टीआरई वन-की महिला अध्यापकों के बाद पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण होगा।

उसके बाद दूसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर नियुक्त महिला शिक्षकों का इच्छित तबादला होगा। दूरी के आधार पर सक्षमता परीक्षा पास एवं बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त महिला शिक्षकों के बाद पुरुष शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानातंरण होगा।

1.90 लाख शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए किया था आवेदन
बता दें कि ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए 1.90 लाख शिक्षकों द्वारा आवेदन दिया गया था। उसकी समीक्षा के बाद आवेदनों को अलग-अलग कोटि में बांटा गया। सात कोटि में आवेदन बांटे गए थे।

इसके आधार रुग्णता, दिव्यांगता, पारिवारिक स्थिति, शिक्षक पति-पत्नी की अलग-अलग जिलों में पदस्थापन, विधवा एवं परित्यक्ता तथा दूरी शामिल हैं। सात कोटि में से छह कोटि के शिक्षकों को इच्छित जिला आवंटित किया जा चुका है।

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