Samastipur News : समस्तीपुर में एक विवादित जमीन पर जबरन पेट्रोल पंप निर्माण को लेकर दो पक्षों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इसको लेकर एक पक्ष के मनोज कुमार अग्रवाल ने अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर उचित कानूनी कार्रवाई करने और जान – माल की रक्षा करने की मांग की है।
इस संबंध में एसडीओ को दिए अपने आवेदन में उन्होंने कहा कि जितवारपुर चौथ में जूली कुमारी , पिता – लालबाबू राय, ग्राम – हकीमाबाद, थाना मुफ्फसिल से वर्ष 2024 में एक जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री विधिवत रूप से कराई गई और उस पर उनका दखल कब्जा कायम है। उक्त जमीन पर अब दूसरे पक्ष रवि राज, पिता – भूषण पासवान, हरमू रोड कॉलोनी, रांची ( झारखंड ) के द्वारा एक पेट्रोल पंप का निर्माण कराया जा रहा है।
इसकी जानकारी होने पर जब वे जमीन पर पहुंचे और निर्माण कार्य को लेकर पूछ-ताछ की तो वहां मौजूद रवि राज ने साल 2019 के एक लीज एग्रीमेंट पेपर का हवाला देते हुए कहा कि यह जमीन मैं लाल बाबू राय से पेट्रोल पंप के लिए लीज पर लिया हूँ। और उसी के आधार पर निर्माण कार्य हो रहा है।
इसको लेकर मनोज कुमार अग्रवाल ने अनुमंडल पदाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए पेट्रोल पंप के निर्माण को रोकने की मांग की। जिसके बाद अनुमंडल अधिकारी ने उक्त जमीन पर भारतीय न्याय संहिता ( BNS) की धारा 163 ( पूर्व सीपीसी की धारा 144) के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए दोनों पक्षों को अनुमंडल न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। इस आदेश में दोनों पक्षों को किसी तरह का निर्माण कार्य विवादित जमीन पर नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
अब इस मामले में प्रथम पक्ष के मनोज कुमार अग्रवाल का आरोप है कि धारा 144 लागू होने के बावजूद द्वितीय पक्ष की ओर से निर्माण कार्य बेखौफ होकर कराया जा रहा है। इसकी सुचना देने के बावजूदपुलिस प्रशासन के द्वारा न तो दूसरे पक्ष के द्वारा निर्माण को रोका गया है, न हीं कोई कार्रवाई की जा रही है। जबकि दूसरे पक्ष के द्वारा खुलेआम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है।