हत्या मामले में दो को आजीवन कारावास के साथ दस-दस हजार का जुर्माना 

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

मंगलवार को हत्या के मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश संजीत कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ने दोषी पाते हुए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया है।

इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक  सुरेश सिंह ने बताया कि 17 फरवरी 2017 को ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र निवासी विजेंद्र यादव रघुनाथपुर बाजार जा रहे थे। इसी दौरान वे भरखर गांव के पास पहुंचे तो चार लोगों ने मोटरसाइकिल से पिछा किया जिसमे रमन सिंह, राजू यादव, संतोष सिंह, सूरज कुमार सिंह शामिल थे वही राजू यादव ने पिस्तौल निकालकर पहली गोली मारी उसके बाद रमन सिंह ने दूसरी गोली मारी उसके बाद वे लोग भाग गए और उनकी मौत हो गई।

 

इस घटना के बाद सूचक कमलेश यादव ने‌ सूर्य कुमार सिंह, राजू यादव, रमन सिंह, संतोष सिंह के खिलाफ  ब्रह्मपुर थाना मे प्राथमिकी दर्ज करवाया। पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर सुर्य कुमार सिंह व राजू यादव  को दोषी पाकर अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई 302/34 आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया 27 आर्म्स एक्ट में 5 साल सजा के साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया  सभी सज़ा साथ -साथ चलेंगी।

 

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