विद्यालय परिवहन में ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा पर प्रतिबंध

बैठक में विद्यालय संचालकों को परिवहन विभाग का सख्त निर्देश                                                         बक्सर खबर। जिला परिवहन कार्यालय में बुधवार को विद्यालय वाहन परिचालन के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिवहन पदाधिकारी संजय कुमार ने की। इसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों के संचालक, प्रिंसिपल एवं वाहन प्रभारी शामिल हुए। बैठक के दौरान विद्यालय वाहन परिचालन विनियमन 2020 के तहत विद्यालय संचालक को निर्देश दिया गया कि बच्चों को विद्यालय लाने-ले जाने में ई-रिक्शा या ऑटो रिक्शा के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। वे अपने वाहन प्रभारियों के साथ नियमित बैठक सुनिश्चित करें।

विद्यालय में परिचालित सभी वाहन विभागीय मानकों को पूरा करें। विद्यालय स्तरीय समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए गए।जिला परिवहन कार्यालय में पदस्थापित ईएसआई – एमवीआई अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे विद्यालय वाहनों की नियमित जांच करें। नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार शमन की कार्रवाई होगी। बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग, सभी मोटरयान निरीक्षक एमवीआई, प्रवर्तन अवर निरीक्षक सहित जिले के विभिन्न विद्यालयों के संचालक एवं वाहन प्रभारी मौजूद रहे।

 

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