चंडी (नालंदा दर्पण)। बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय ने चंडी थाना कांड संख्या 59/23 में नगरनौसा थाना के शाहपुर गांव निवासी अमित कुमार उर्फ अमित सेहरा को दोषी करार देते हुए कुल 20 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह मामला पॉक्सो एक्ट (धारा 4(2) और 3) से संबंधित है। जिसमें एक अभियुक्त ने एक नाबालिग बच्ची के साथ अप्राकृतिक अपराध किया था।
न्यायालय ने अभियुक्त को केवल सश्रम कारावास ही नहीं, बल्कि जुर्माने के रूप में 10 हजार रुपये का भी दंड दिया। जुर्माना न चुकाने पर अभियुक्त को 6 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा धारा 363 (अपहरण) के तहत भी अभियुक्त को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माना न चुकाने पर 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास तय किया गया।
इसके अतिरिक्त धारा 506 (आतंकी धमकी) के तहत अभियुक्त को 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया। जुर्माना न चुकाने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।
यह मामला बिहार के नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र से संबंधित है और इस फैसले से समाज में न्याय की उम्मीद और भी मजबूत हुई है। न्यायालय द्वारा इस कड़े फैसले से यह संदेश दिया गया है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कठोरतम सजा दी जाएगी।
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