बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार शिक्षा विभाग (Bihar Education Department) ने राज्य के विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण और भुगतान प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।
इन निर्देशों के तहत नियोजित शिक्षकों से विशिष्ट शिक्षक बने अध्यापकों के वेतन संरक्षण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया गया है। ताकि समय पर वेतन और अन्य लाभ दिए जा सकें।
अब बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। यह वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
विशिष्ट शिक्षकों को वेतन के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा प्रचलित दरों पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता भी प्रदान किए जाएंगे।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी न हो। साथ ही वेतन निर्धारण और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और सटीक तरीके से लागू किया जाए।
वेतन संरक्षण के साथ अन्य लाभों की उपलब्धता से विशिष्ट शिक्षकों को वित्तीय स्थिरता मिलेगी। यह कदम न केवल उनके आर्थिक जीवन को सुदृढ़ करेगा, बल्कि उन्हें शिक्षा क्षेत्र में बेहतर योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा।
राज्य भर के विशिष्ट शिक्षकों ने इस आदेश का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह पहल शिक्षकों की गरिमा को बनाए रखने और उनके अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
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