हिलसा (नालंदा दर्पण)। केंद्रीय सिपाही चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के प्रश्नपत्र लीक (Police constable recruitment paper leak) मामले में पटना की विशेष अदालत ने फरार अभियुक्त संजीव मुखिया के खिलाफ इश्तेहार चिपकाने का आदेश दिया है।
पटना आर्थिक अपराध इकाई की विशेष अदालत के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित वैभव ने पटना पुलिस के आवेदन पर सुनवाई के बाद संजीव मुखिया को एक माह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। यदि वह तय समय सीमा में आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसकी संपत्तियों की कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया जा सकता है।
गौरतलब है कि 01 अक्तूबर, 2023 को आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो गया था। जिसके कारण 03 अक्तूबर, 2023 को बोर्ड ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। इस मामले में राज्यभर में 74 प्राथमिकियां विभिन्न जिलों में दर्ज की गई थीं।
पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई ने एक प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान यह पाया गया कि प्रश्नपत्र कोलकाता की एक प्रिंटिंग संस्था में छपे थे। वहां से आगे की प्रक्रिया एक दूसरी संस्था द्वारा पूरी की गई थी।
अब इस मामले से जुड़े जांच एजेंसियां पूरे घोटाले में संलिप्त अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें न्याय के कठघरे में लाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही हैं।
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