Chhapra: सारण में माह जनवरी 2025 का अपराध निरोध गोष्ठी पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जिसमें शिखर चौधरी, भा०पु०से० पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, परिक्ष्यमान सहायक पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (मु०), पुलिस उपाधीक्षक, अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं सभी शाखा प्रभारी तथा अभियोजन पदाधिकारी शामिल रहे।
गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक द्वारा, विधि-व्यवस्था, अनुसंधान की गुणवता एवं कांडो के निष्पादन तथा Citizen Centric Policing के साथ-साथ विधि-व्यवस्था संधारण हेतु विभिन्न दिशा-निर्देश दिये गये।
जिसमें से कुछ प्रमुख निर्देश निम्नांकित है:-
1. जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष को प्रभावकारी बनाया जा रहा है, थाना क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं को सुचित करने हेतु आदेशित किया गया है।
2. जिलान्तर्गत अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत नियमित रूप से क्षेत्र में भ्रमणशील रहेगें तथा इस दौरान अंचल पुलिस निरीक्षक के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित वारंट / सम्मन का निष्पादन कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
3. वाहन चेकिंग एवं रात्रि गश्ती के दौरान मास्क, गमछा, मुफलर लगाये संदिग्ध व्यक्तियों एवं बाईकर्स गैंग पर कड़ी निगरानी से चेकिंग करने हेतु निर्देशित किया गया है।
4. गृह भेदन, चोरी एवं छिनतई जैसे बढ़ते अपराध को रोक-थाम हेतु सभी थानाध्यक्ष को गश्ती करने हेतु निर्देशित किया गया है।
5. अपराध कार्य से अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों को चिन्हित कर प्रतिवेदन भेजने हेतु सभी थानाध्यक्ष को आदेशित किया गया है।
6. आगामी महाशिवरात्रि पर्व को दृष्टिगत रखते हुए शांति समिति की बैठक, निरोधात्मक कार्रवाई, डी०जे० पर प्रतिबंध लगाने तथा संवेदनशील स्थानों का चिन्हित कर पुलिस पदाधिकारी/बल की प्रतिनियुक्ति एवं सतत भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सभी थानाध्यक्ष / अंचल पुलिस
निरीक्षक / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। 7. प्रत्येक रविवार को 12:00 बजे से 02:00 बजे तक सभी थाना में गुंडा परेड आयोजित करवाने हेतु आदेशित किया गया है।
8. गंभीर अपराध एवं आर्म्स एक्ट जैसे कांडो में स्पीडी ट्रायल चलाकर कांडो को त्वरित निष्पादन करने हेतु सभी थानाध्यक्ष को आदेशित किया गया है।
9. सभी थानाध्यक्ष सक्रिय अपराधकर्मियों, जेल से छुटे अपराधकर्मियों एवं फिरारियों की सूची को अद्यतन करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।
10. सभी थानाध्यक्ष को 05 वर्षों का अपराधिक आंकड़ा को बोर्ड के माध्यम से अपने थाना में संधारित करने हेतु आदेशित किया गया है।
11. सभी थानाध्यक्ष को 11:00 बजे से 01:00 बजे तक थाना पर रहने का निर्देश दिया गया है, इस बीच कोई घटना होने पर अपने-अपने थाना में अपर थानाध्यक्ष या सक्षम पदाधिकारी को थाना पर उपस्थित रहने हेतु आदेशित करने का निर्देश दिया गया है।
12. ERSS के तहत कंट्रोल रूम से प्राप्त होने वाली समस्याओं पर हर हाल में 20 मिनट के अंदर Response करें।
13. पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी थानों में आने वाले आगंतुको से नम्र एवं शालीन व्यवहार रखें एवं उनकी समस्याओं को जानकर त्वरित निष्पादन करायें।
14. कर्तव्य पर तैनात प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हमेशा वर्दी मे रहें एवं उनका टर्न-आउट उच्च कोटि का हो।
15. पासपोर्ट एवं चरित्र सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि के अंदर निष्पादन करें। लापरवाही या शिथिलता पाये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
16. प्रत्येक शनिवार थाना में आयोजित होने वाले भूमि-विवाद बैठक में भूमि-विवाद से सम्बंधित प्राप्त मामलो का निपटारा करें।
17. सभी अनुसंधानकर्ता को ई-साक्ष्य पोर्टल के उपयोगिता के बारे में बतलाया गया एवं अनुसंधान के क्रम में इसका उपयोग करने हेतु निर्देशित किया गया है।
18. सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक थाना से एक-एक कांड को स्पीडी ट्रायल के लिए कांड चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
19. पुलिस पर हमला करने वालों के विरूद्ध कड़ी कारवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।
20. एस०सी० / एस०टी० एक्ट के कांडो में त्वरित निष्पादन करते हुए अधिक से अधिक गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।
21. लंबित कांडो में जमानत नहीं करवाने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध कुर्की की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा गंभीर कांडो में कुर्की के फोटो/विडीयो को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
22. मद्यनिषेध विशेष अभियान चलाकर शराब के निर्माण, बिक्री एवं कारोबार के विरूद्ध कार्रवाई करें। इस दौरान दियारा क्षेत्र में Drone एवं खोजी श्वान दस्ता का उपयोग करें।
23. सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने थानार्न्तगत बैंक, सी०एस०पी०, ज्वेलरी दुकानों के सुरक्षा हेतु मोटरसाईकिल दस्ता द्वारा कड़ी निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है।
24. बालू के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण, शराब कारोबार एवं जमीन विवाद तथा अन्य अवैध गतिविधियों में किसी भी पुलिस पदाधिकारी, कर्मी की संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक, विधिक कार्रवाई की जाएगी।
25. सभी पुलिसकर्मियों को कार्यस्थल पर स्मार्टफोन का इस्तेमाल नही करने हेतु आदेशित किया गया।
26. माह-जनवरी में विशेष अभियान चलाकर कुल-1218 (बारह सौ अट्ठारह) अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें हत्या के कांड में 12, हत्या के प्रयास में-44, दहेज हत्या के कांड में-04, लूट के कांड में-06, डकैती कांड में-01, आर्म्स अधि० के कांड में 16, एन०डी०पी०एस० एक्ट में-03, अपहरण के कांड में 18, पॉक्सो के कांड में-01, बलात्कार के कांड में-05, एस०सी० एक्ट के कांड में-21, पुलिस पर हमला के कांड में-11, आई०टी०एक्ट० अधि०-03, अन्य विशेष प्रतिवेदित कांड में 81, खनन के कांड में 35, मद्यनिषेध में 577, वारंट में-351, हर्ष फायरिंग में-03, संप्रदायिक कांडों में-02, दहेज अधिनियम-01, चोरी में-02, स्नैचिंग-01 तथा अन्य कांडों में 20 अभियुक्त शामिल हैं। इस अवधि में लंबित वारंट के निष्पादन को दृष्टिगत रखते हुए वारंट-1374 एवं कुर्की-74 का निष्पादन किया गया।