CHHAPRA DESK – अश्लील व द्विअर्थी गीत बजाने पर वैसे लोगों पर जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा. इस बाबत पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी किया गया है. इस बात की जानकारी देते हुए डॉ कुमार आशीष ने बताया कि जिलान्तर्गत प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि सार्वजनिक स्थलों / समारोहों / बसों, ट्रको, ओटो रिक्शा आदि में सस्ते दोहरे अर्थ वाले/अश्लील भोजपुरी गानों का प्रसारण बिना रोक-टोक किया जा रहा है, जिसका समाज पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है. इस प्रकार के गीतों के प्रसारण से महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा तथा बच्चों की मनोवृति बुरी तरह से प्रभावित होती है. जो कि बच्चों को गलत संदेश एवं गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं.
ऐसे अश्लील व द्विअर्थी गीत समाज को बुरी तरह दुष्प्रभावित कर रहा है. उक्त के आलोक में इस समस्या के निदान हेतु पुलिस प्रशासन के स्तर से विशेष अभियान चलाकर विधि-व्यवस्था द्वारा निर्धारित प्रावधानानुसार आवश्यक निरोधात्मक/कार्रवाई किया जाना अनिवार्य है. गानों के प्रसारण को पूरी तरह समाप्त करने हेतु इस प्रकार के मामले को चिन्हित कर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-296/79 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतगर्त प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रेतर विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी.
बता दें कि टेंपो, ट्रैक्टर, ट्रक और पिकअप चालकों द्वारा धड़ल्ले से अश्लील व द्विअर्थी गीतों को तेज साउंड में बजाया जा रहा है. जिसके कारण जहां सड़क पर दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ रही हैं वही इसका विरोध भी स्थानीय स्तर पर जोरदार किया जा रहा है, लेकिन उनकी दबंगई के कारण कोई कुछ बोल नहीं पता है. अब जिला प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित करेगी और उनके ऊपर कार्रवाई करेगी.