Barbigha:-लंबी और गहन सुनवाई के बाद आखिरकार बरबीघा के जदयू विधायक सुदर्शन कुमार की उम्मीदवारी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में मंगलवार को खारिज हो गई.हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडे की खंडपीठ में सुनवाई के बाद बरबीघा के पूर्व विधायक गजानंद शाही द्वारा जारी की गई याचिका को खारिज कर दिया गया. याचिका खारिज होने के साथ ही विधायक सुदर्शन कुमार की उम्मीदवारी पर मंडराने वाला खतरा टल गया
दरअसल 2020 के आम विधानसभा चुनाव में बरबीघा विधानसभा से जदयू उम्मीदवार सुदर्शन कुमार और कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में गजानंद शाही आमने-सामने थे.काफी कड़ा एवं कांटेदार मुकाबले में आखिरकार सुदर्शन कुमार ने 113 वोटो से जीत दर्ज किया था.गजानंद शाही ने सुदर्शन कुमार की जीत को अनैतिक एवं जिला प्रशाशन पर सरकार के दबाव में छलपूर्वक जीत दिलाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
उनके द्वारा वर्ष 2020 में ही इलेक्शन पिटिशन संख्या 5/2020 दायर की गई थी.लेकिन आखिरकार मंगलवार को हुई आखिरी सुनवाई के बाद उन्हें वहां भी मुहकी खानी पड़ी.इस संबंध में जदयू विधायक के अधिवक्ता माधव राज ने बताया कि गजानंद शाही के द्वारा सुदर्शन कुमार के नॉमिनेशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने के बावजूद सरकार के दबाव में रिटर्निग ऑफिसर द्वारा नॉमिनेशन स्वीकार करने का आरोप लगाया गया था.इसके अलावा वैलेट पेपर के काउंटिंग में हेरफेर के साथ-साथ बेईमानी करके सुदर्शन कुमार को 113 वोटो से जीत दिलाने का आरोप सहित कई अन्य प्रकार के आरोप लगाए गए थे.
लेकिन हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपो को वेबुनियाद एवं निराधार मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया. वही हाई कोर्ट से विधायक सुदर्शन कुमार के पक्ष में निर्णय आने के बाद कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी जा रही है.विधायक ने खुद कहा कि यह लोकतंत्र और आम जनता की जीत है.
बताते चलें कि गजानंद शाही पहली बार बरबीघा विधानसभा से वर्ष 2010 में जदयू के टिकट से विधायक चुने गए थे.वही 2015 में टिकट नहीं मिला लेकिन पुनः 2020 में वे कांग्रेस से टिकट लेकर आए.लेकिन इस बार उन्हें जदयू के उम्मीदवार सुदर्शन कुमार से हार का सामना करना पड़ा.