PM Internship Scheme : समस्तीपुर के बेरोजगार युवाओं को सरकार देगी 5 हजार रुपये महीना, 22 अप्रैल तक करें आवेदन.

समस्तीपुर में बेरोजगार युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप योजना (PM Internship Scheme 2025) में शामिल होने का सुनहरा मौका है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 22 अप्रैल तक बढ़ा दी गयी है। इस योजना में 21 से 24 आयुवर्ग के बेरोजगार युवा आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना में चयनित युवाओं को केंद्र सरकार की ओर से 12 माह की इंटर्नशिप दी जाएगी। इस दौरान उन्हें प्रतिमाह 4500 रुपये व कंपनी सीएसआर फंड से 500 रुपये दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्हें एक मुश्त छह हजार रुपये भी मिलेंगे। इसके अतिरिक्त योजना के तहत इंटर्नशिप के लिए चयनित युवाओं को पीएम ज्योति जीवन बीमा योजना व सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ मिलेगा।

यह जानकारी देते हुए महापौर अनिता राम ने बताया कि समस्तीपुर नगर निगम के द्वारा यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत 12 माह की इंटर्नशिप दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 22 अप्रैल तय की गई है।

उन्होंने कहा कि 21 से 24 वर्ष के कोई भी शिक्षित बेरोजगार युवा जो मैट्रिक, इंटर, आइआइटी, डिप्लोमा पास है, इसमें भाग ले सकते हैं और एक वर्ष को कार्यानुभव प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन्हें रोजगार मिलने में सहायता होगी।

महापौर ने कहा कि इस योजना के प्रभारी के रूप में तहसील रजा को प्रतिनियुक्त किया गया हैं। उनसे मोबाइल नंबर 8603304412 पर संपर्क कर विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के सभी युवाओं से इस योजना में भाग लेने की अपील की है।

बता दें कि पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए किसी तरह का आवेदन या पंजीकरण शुल्क नहीं लगता है। उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तुरंत एक रिज्यूमे बनाया जाएगा, जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार, पांच पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए पात्रता :

  • राष्ट्रीयता: भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • आयु सीमा: 21 से 24 वर्ष।
  • शिक्षा: कम से कम 10वीं पास, 12वीं पास या डिप्लोमा/यूजी डिग्री। शीर्ष संस्थानों (जैसे आईआईटी और आईआईएम) से स्नातक और पेशेवर योग्यता (जैसे सीए या सीएमए) वाले पात्र नहीं हैं।
  • रोजगार की स्थिति: पार्ट-टाइम या फुल-टाइम नौकरी नहीं होनी चाहिए।
  • आय मानदंड: सालाना 8 लाख रुपये से अधिक कमाने वाले परिवारों के लोग पात्र नहीं हैं। सरकारी कर्मचारियों वाले परिवारों से आने वाले लोग भी पात्र नहीं हैं।

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