जिन मकानों में अवैध क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर या पैथोलॉजी सेंटर चलेंगे उस मकान मालिक के विरुद्ध भी होगी प्राथमिकी दर्ज


CHHAPRA DESK –  सारण जिला में अवैध रूप से संचालित क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर एवं पैथोलॉजी सेंटर की जांच कर कार्रवाई की जा रही है. जिन परिसरों में क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर एवं पैथोलॉजी सेंटर का संचालन हो रहा है, संबंधित परिसर के स्वामी इसकी सूचना प्रशासन को अनिवार्य रूप से देंगे. इस आशय से संबंधित निर्देश सभी परिसर स्वामियों को दिया जा रहा है. अगर कोई मकान मालिक फर्जी नर्सिंग होम अथवा पैथोलॉजिकल जांच सेंटर चलाने के लिए इजाजत देता है तो उस फर्जी संस्थान के साथ मकान मालिक के ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. इस बात की जानकारी देते हुए सारण डीएम अमन समीर ने बताया कि किसी भी परिसर में अवैध रूप से संचालित क्लीनिक,

डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी सेंटर पाये जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के साथ साथ परिसर के स्वामी के विरूद्ध भी कार्रवाई की जायेगी. किसी भी परिसर में संचालित क्लीनिक/डायग्नोस्टिक सेंटर/पैथोलॉजी सेंटर के वैधता की जांच संबंधित परिसर के स्वामी अनिवार्य रूप से कर लेंगे. इसकी जिम्मवारी उनकी होगी. केवल वैध क्लीनिक/डायग्नोस्टिक सेंटर/पैथोलॉजी सेंटर का ही संचालन अपने परिसर में होने दें. अगर जांच में किसी भी परिसर में कोई भी अवैध रूप से संचालित क्लीनिक/डायग्नोस्टिक सेंटर/पैथोलॉजी सेंटर पाया जायेगा तो संबंधित प्रतिष्ठान के साथ साथ संबंधित परिसर के स्वामी के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी.

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